सूचना न देने पर फंसे बिलग्राम नगर पालिका के अधिकारी, 25 हजार रुपये लगा अर्थदंड

जनपद हरदोई में जन सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों की अधिकारी और कर्मचारी ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि सूचना न देना हरदोई जिले की बिलग्राम नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने नाराजगी जताते हुए बिलग्राम नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड के वसूली का निर्देश जारी किया है।

*राज्य सूचना आयोग ने सूचना ने देने पर लगाया जुर्माना*

बता दें कि बिलग्राम नगर के मोहल्ला खतराना निवासी अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह शौचालय सहित अन्य बिंदुओ संबंध में बिलग्राम नगर पालिका से विस्तृत सूचना मांगी थी, लेकिन इसकी सूचना उन्हें नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी की मिली भगत के कारण नहीं उपलब्ध कराई गई।जिसके बाद मे उन्होंने सहायक जन सूचना अधिकारी /जिला अधिकारी हरदोई के यहां प्रथम अपील की परन्तु सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।उसके बाद राज्य सूचना आयोग मे अपील प्रस्तुत की।

*अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर आयोग पहुंचा अधिवक्ता*

हरदोई जिले की जानी मानी बिलग्राम नगर पालिका के अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया और अर्थदंड की वसूली का निर्देश भी जारी किया गया।