नही होंगे राशन कार्ड निरस्त, अपात्रों से बसूली की बात महज अफवाह

कासगंज। उत्तर प्रदेश में अपात्रता के चलते राशन कार्ड निरस्त करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड सरेंडर और निरस्त किये जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा राशनकार्ड सरेंडर करने और निरस्त किये जाने और अपात्र राशनकार्ड धारकों से बसूली किये जाने का कोई आदेश जारी नही किया गया है।

रविवार को उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक और झूठी रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर होती है। उन्होंनेराशनकार्ड की पात्रता से संबंधित एवं राशनकार्ड सरेंडर करने की सोशल मीडिया पर चल रही ख़बरों को भ्रामक करार दिया है। उन्होंने बताया कि राशनकार्ड की पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में 2014 में शासनादेश जारी कर मानक निर्धारित किये गए थे, जिनमे कोई बदलाव नही किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम में अपात्र राशनकार्ड धारकों से बसूली किये जाने का कोई नियम निर्धारित नही किया गया है और ना ही वर्तमान में प्रदेश सरकार एवं खाध आयुक्त कार्यालय से अपात्र राशनकार्ड धारकों से रिकवरी किये जाने का कोई आदेश पारित किया गया है।