राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 हज़ार 265 वादों का हुआ निस्तारण बिना वाद दायर किये 03 वैवाहिक जोडें न्यायिक पीठ की पहल पर साथ रहने को हुए तैयार, रू. 09 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार 997 रही सेटलमेन्ट की धनराशि

बहराइच -मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच राकेश कुमार षष्टम की अध्यक्षता में तथा सुरजन सिंह, तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत बहराइच के मार्गदर्शन में जनपद बहराइच में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत में जनपद बहराइच में कुल 14265 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय द्वारा कुल 79 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 60 वाद ऐसे थे जो न्यायालय में लम्बित थे और मा. न्यायालय के सहयोग से पक्षकारों के मध्य सुलह-वार्ता हुई तथा 60 वैवाहिक जोड़े खुशी-खुशी साथ रहने को तैयार हो गये तथा 03 वाद ऐसे थे जिनमें पक्षकारो द्वारा कोई मुकदमा भी नहीं दायर किया गया और अपने विवाद का विवरण देते हुए मात्र एक प्रार्थना-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में प्रस्तुत किया गया। उनके मध्य सुलहवार्ता हेतु तत्काल न्यायिक पीठ का गठन किया गया और न्यायिक पीठ द्वारा पक्षकारों को बुलाकर सुलह-समझौता कराने का प्रयास किया गया। परिणामतः 03 वैवाहिक जोड़े अपने विवाद को भूलकर साथ रहने को तैयार हो गये तथा न्यायिक पीठ द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही उनके विवाद का निस्तारण कर दिया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर इसके अतिरिक्त मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 51, सिविल के 60 वाद, फौजदारी के 4917 मुकदमें, बैंक रिकवरी के 535 मामले, बिजली बिल से सम्बन्धित 18 मामले, (अशमनीय वादों को छोड़कर) 11629 राजस्व विवाद, जल बिल से सम्बन्धित 102 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत मंे अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 12 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस राश्ट्रीय लोक अदालत में सेटेलमेन्ट की कुल धनराशि 9,56,90,997 रही तथा रू. 15,971,926/- धनराशि के कुल 37 उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये गये।
इससे पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का प्रभारी जनपद न्यायाधीष द्वारा दीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय परिसर में जगह-जगह पर हेल्पडेस्क बनाये गये, जिनके द्वारा वादकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बिना मास्क न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले वादकारियों को हेल्पडेस्क द्वारा मास्क उपलब्ध कराते हुए हाथों को सेनेटाइज़्ड भ्ज्ञी किया गया। आयोजन के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन का विषेश ध्यान रखा गया व सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से पालन कराने हेतु न्यायालय परिसर में जगह-जगह पर पुलिस फोर्स भी मुस्तैद रही।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश तथा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत व श्रीमती शिखा यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत को अत्यधिक सफल बनाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, अधिवक्तागण, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वादकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया साथ ही सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना भी की गयी।