राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

राजस्थान / पाली सिटी

जयपुर। राजस्थान में सोमवार मतलब 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 24 मई तक जारी रहेगा एवं इस दौरान केवल आपातकालीन स्थिति में ही आवाजाही की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस लॉकडाउन में शादी की इजाजत तो है लेकिन ये घर से की जाएगी और इसमें अधिकतम 11 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। निजी वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह बंद रहेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस दौरान मनरेगा के काम भी बंद रहेंगे।
बीते शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 18,229 ने मामले सामने आए हैं और ज्यादातर जिलों में कोविड के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।

सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया है कि ये लॉकडाउन अब बेहद जरूरी है और 10 मई को सुबह 5 बजे से इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान में पूर्व ही एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर पाबंदी लगी हुई है, अब ये पाबंदी एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी है।

क्या-क्या चालू रहेगा?
1. लॉकडाउन में पूर्व की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम
आवश्यकता की चीजें मिलती रहेंगी। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
2. फल सब्जी के ठेले सवेरे 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे,
किंतु उन्हें भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
3. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सवेरे 6 से 11 बजे तक ही खुल पाएंगी।

4. किसानों की आवश्यकता की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल पाएंगी। 5. मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें रोजाना सवेरे 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
6. फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सवेरे 6 से शाम 5 बजे तक इजाजत प्रदान की है।
7. डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।

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8. सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
9. मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
10. ट्रक एवं माल परिवहन की इजाजत होगी। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य एवं इसमें लगे कर्मचारियों को इजाजत होगी।
11. फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। श्रमिकों के पलायन को रोकने हेतु उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे एवं उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने हेतु बस की इजाजत, पास जारी होंगे।
12. प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
13. सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को
इजाजत होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के पश्चात ही इजाजत दी जाएगी।

14. राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
15. वैक्सीनेशन हेतु लोगों को आने जाने की इजाजत होगी।
16. पहले से निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की इजाजत होगी।
17. अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

क्या-क्या बंद रहेगा
1. लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सभी बाजार बंद रहेंगे।
2. बस, टैक्सी, बंद रहेंगी एवं सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन भी बंद रहेंगे। निजी परिवहन के साधन बंद रहेंगे।
3. बारात हेतु बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की इजाजत नहीं होगी।

4. मेडिकल-आपातकालीन सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के सिवा किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक होगी।
5. मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं व परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
6. पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का टार्गेट है ऐसे में वीकेंड पर दूध, मेडिकल व फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।

ये सभी सेवाएं भी रहेंगी चालू
दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण व कैब सेवाओं के सिवा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। इसके सिवा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों हेतु दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सवेरे 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी साथ ही मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की इजाजत होगी। उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने हेतु विशेष बसों को चलाने की इजाजत होगी। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रदान करने होंगे।

शादियों पर सख्ती
इस लॉकडाउन में विवाह समाराहों पर पूरी तरह रोक है। विवाह की इजाजत है लेकिन ये घर पर ही होगी और 11 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। विवाह में समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज की अनुमति नहीं है। सरकार के वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage पर जाकर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की जानकारी प्रदान करनी होगी। विवाह हेतु टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि विवाह स्थल मालिकों, टेन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड-बाजा वादकों को एडवांस बुकिंग हेतु दी गई रकम लौटानी होगी या फिर तारीख आगे बढ़ाने पर सहमति बनानी होगी।

खुले रहेंगे पेट्रोल पंप
लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, किंतु निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या फिर गैस भरवा पाएंगे। साथ ही LPG सिलेंडर बांटने की सवेरे 6 से शाम 5 बजे तक इजाजत होगी। सरकारी दफ्तरों की बात करें तो जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे. गृह विभाग की इजाजत से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से दूसरे दफ्तर खोले जा पाएंगे। इसके कर्मचारियों को भी आने-जाने की इजाजत है।