चंदौली -जिलाधिकारी ने  जनपद के इन स्थानों पर लगाया 23 जुलाई तक का लाक डाउन,इस पर रहेगा पूर्ण पाबंदी 

जिलाधिकारी ने �जनपद के इन स्थानों पर लगाया 13 जुलाई तक का लाक डाउन,इस पर रहेगा पूर्ण पाबंदी�

संवाददाता कार्तिकेय पांडेय�

चंदौली- जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कोरोना वायरस जैसे गंभीर महामारी बीमारी के दृष्टिगत व बढ़ते मामले को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू करते हुए फैसला लिया कि जनपद में कुछ ऐसे स्थान जहां कोरोना के मरीज की संख्या में इजाफा हुआ है वहां पर 23 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है वहां पर निर्देशित करते हुए घर से बाहर ना निकले तथा कड़ाई से पालन किया जाएगा


जिलाधिकारी ने चंदौली के इन स्थानों पर लगाया लॉकडाउन
पीडीडीयू जीटीआर ब्रिज बैरियर से नगर पालिका होते हुए काली महाल चौराहा से शाहकुटी होते हुए सब्जी मंडी से फायर बिग्रेड तक का क्षेत्र।�

मोहल्ले-सब्जी मंडी, जीटी रोड, गल्ला मंडी, काली महाल, कसाब महाल, मैनाताली व न्यू महाल

तहसील पंडित दीन दयाल के सतपोखरी दुल्हीपुर से चंदासी से गणेश आटा चक्की के पास मलोखर बार्डर।�

तहसील पीडीडीयू से पडाव जलीलपुर क्षेत्र से डाट पुल, पडाव चौराहा, बहादुरपुर रोड पानी टंकी, मढ़िया बहादुर से भुपौली (प्रभावित मोहल्ले चौरहट रामनगर रोड वाला कुछ हिस्सा, सम्पूर्ण पडाव चौराहा, मढिया गांव व बहादुर रोड का कुछ हिस्सा)

नगर पंचायत चंदौली के वार्ड दो व वार्ड 10 के बैरेकेडिंग युक्त मोहल्ले।�

इन क्षेत्रों पर यह रहेंगे प्रतिबंध
आपातकालीन छोड़ कर सभी कार्य बंद रहेंगे। इस दौरान निजी, दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया व बाइक, साइकिल संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित, सभी लोग अपने-अपने घरों में ही रहेंगे।�

सभी शैक्षणिक संस्थाने, होटल, निजी प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।�

सभी दुकानें व रेस्टोरेंट व ढ़ावे इत्यादि बंद रहेंगे।�

इन जगहों पर आवश्यक सेवाओं की होम डिलवरी की सुविधा दी जायेगी। जिसकी सुविधा व ईओ व बीडीओ द्वारा की जायेगी।�
मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी और वें सीधे रिटेल दुकानदारों को ही बेचेंगे, फुटकर ग्राहकों को सीधे सामान मुहैया नहीं करायेंगे।�

ठेले, खुमचे पर सब्जी लेकर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे बेचा जायेगा।�

उक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।