चित्तौड़गढ़ के वार्ड 16 में निषेधाज्ञा*

चित्तौड़गढ़, कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के वार्ड नंबर 16 की उत्तर दिशा मस्जिद के पास वाली गली तथा दक्षिण दिशा में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पूर्व विधायक के मकान के पास वाली गली तक सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का आगमन-निर्गमन पूर्ण निषेध) घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अग्रिम आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई हैउपखंड मजिस्ट्रेट श्यामसुंदर बिश्नोई ने आदेश जारी कर बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से संक्रमण की संभावना के कारण नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा लागू की गई है।