राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक रहेगी धारा 144

राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से बचाव और मानव जीवन की रक्षा के लिए अहम निर्णय लिया है. सरकार ने धारा 144 की समय-सीमा राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है. प्रदेश के गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल का हस्ताक्षर वाला आदेश देर रात जारी किया गया. इसके अनुसार, अब जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में 30 जून तक निषेधाज्ञा बढ़ाने के आदेश जारी कर सकते हैं.
अजमेर, नागौर, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर और जयपुर में जिला कलेक्टर्स ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये ये धारा लागू की थी।