जम्मू मंडल में अनाधिकृत पानी की बोतलों पर रेलवे की कार्रवाई, 43 पेटियां जब्त

जम्मू मंडल में अनाधिकृत पानी की बोतलों पर रेलवे की कार्रवाई, 43 पेटियां जब्त

रेलवे और आईआरसीटीसी ने 2 दिन चलाया विशेष जांच अभियान, यात्रियों को केवल अनुमोदित ब्रांड का पानी खरीदने की सलाह

जम्मू। रेल यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने अनाधिकृत बोतलबंद पानी की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 27 और 28 अक्टूबर 2026 को जम्मू रेलवे स्टेशन और विभिन्न ट्रेनों में की गई जांच के दौरान अनाधिकृत और गैर-मानक ब्रांड की पानी की कुल 43 पेटियां जब्त की गईं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल के नेतृत्व में रेलवे और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

अनाधिकृत पानी बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

रेलवे प्रशासन के अनुसार, स्टेशनों और ट्रेनों में रेल नीर तथा रेलवे द्वारा अनुमोदित अन्य ब्रांड का पानी बेचने की अनुमति है। अनाधिकृत ब्रांड की बिक्री करने वाले वेंडरों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए औचक निरीक्षण और विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।