ट्रेन में धूम्रपान करना अब पड़ेगा महंगा, नए नियम लागू होते ही जोधपुर मंडल में दिखा असर

ट्रेन में धूम्रपान करना अब पड़ेगा महंगा, नए नियम लागू होते ही जोधपुर मंडल में दिखा असर

5 दिन में 8 यात्रियों पर कार्रवाई, 16 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया

जोधपुर। ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त रुख अपना लिया है। नए नियम लागू होने के बाद इसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत 20 जून 2026 से धूम्रपान करने पर 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का नियम प्रभावी हो गया है।

जोधपुर मंडल में नियम लागू होने के बाद बीते 5 दिनों में 8 यात्रियों को धूम्रपान करते पकड़ा गया, जिनसे कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सख्ती बढ़ने के बाद ऐसे मामलों में कमी दर्ज की जा रही है और यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

रेलवे द्वारा जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार ट्रेन के डिब्बों, शौचालय, कॉरिडोर और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में मौके पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पहले ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में धूम्रपान से जुड़ी शिकायतें लगातार मिलती थीं, लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ने और सख्ती बढ़ने के बाद नियम तोड़ने वालों की संख्या में कमी आ रही है।

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन के अंदर धूम्रपान करना सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। बंद कोचों में उठने वाला धुआं अन्य यात्रियों को परेशानी देता है और कई बार आग लगने जैसी दुर्घटनाओं की वजह भी बन सकता है। रेलवे लगातार यात्रियों से रेल परिसरों को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने की अपील कर रहा है।

नियमों को प्रभावी बनाने के लिए रेलवे ने निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया है। रेलवे स्टेशनों और चयनित परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जबकि आरपीएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कई मामलों में शिकायतों और कैमरा निगरानी के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है।

एक नजर में

20 जून 2026 से नए नियम लागू

धूम्रपान करने पर 2 हजार रुपये तक जुर्माना

जोधपुर मंडल में 5 दिन में 8 यात्री पकड़े गए

कुल 16 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया

सीसीटीवी और आरपीएफ की सख्त निगरानी जारी

रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।