राजस्व निरीक्षक विमल कुमार भगत निलंबित- शासकीय कार्य में लापरवाही और कदाचार का आरोप…

CITIUPDATE NEWS(संतोष सारथी)-कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत ने राजस्व निरीक्षक विमल कुमार भगत को अपने पद के दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2008/भू.अभि./स्थापना/2025 दिनांक 04 अगस्त 2025 के अनुसार, विमल कुमार भगत द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

धमतरी से सामने आई शिकायत: कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी द्वारा भेजे गए पत्रक्रमांक 5618/वित्त-1/2025 दिनांक 18.06.2025 के अनुसार, भगत जब धमतरी जिले के मगरलोड में पदस्थ थे, उस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कुटरचना करते हुए आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कदाचार किया था। तहसीलदार पाली द्वारा भेजे गए प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि श्री भगत दिनांक 24 मार्च 2025 से बिना पूर्व सूचना के शासकीय कार्य से अनुपस्थित रहे और जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया।

नियमों का उल्लंघन: उनका यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(क), 3(ख) और 3(ग) के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया है। चूंकि प्रस्तुत जवाब प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं था और उन्होंने समक्ष उपस्थित होकर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।

आगे की कार्रवाई संभावित:सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच के उपरांत आगे विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रह सकती है। शासन स्तर पर इस प्रकार की शासकीय लापरवाही को लेकर सख्ती से निपटने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही और शासकीय कार्यों में अनुशासन कायम रखने की दिशा में एक अहम संदेश माना जा रहा है।