श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: नशा तस्करी से अर्जित 6.17 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित 6.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा, एसपी अमृता दुहन और एएसपी अनूपगढ़ सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में की गई।

थानाधिकारी दिनेश सहारण की अगुवाई में ASI ताराचंद, हेड कांस्टेबल दुर्गादत्त सहित विशेष पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह, निवासी अमृतसर (पंजाब), जो पालीवाला गांव में होटल हवेली का संचालक है, के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि 10 मई 2025 को राजियासर थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 137/2025 (धारा 8/15, 25, 29 NDPS एक्ट) में 4 क्विंटल 21 किलोग्राम डोडा पोस्त की बरामदगी हुई थी। अनुसंधान में खुलासा हुआ कि यह मादक पदार्थ जितेंद्र सिंह ने मंगवाया था। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पूर्व में भी आरोपी पर दिसंबर 2019 में 8 किलोग्राम और जनवरी 2024 में 2 क्विंटल 75 किलोग्राम डोडा पोस्त से संबंधित मामले दर्ज हो चुके हैं। जांच में सामने आया कि जीतू ने 2018 में पालीवाला में ढाबा शुरू किया और इसकी आड़ में नशे का अवैध कारोबार कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इस पैसे से उसने एक आलीशान मकान और राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर 3 बीघा जमीन पर होटल हवेली का निर्माण करवाया।

ASP सुरेंद्र कुमार ने बताया पुलिस द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच और संपत्ति के मूल्यांकन के बाद कुल 6.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया। यह कार्रवाई राज्यभर में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता और मिसाल के तौर पर देखी जा रही है।