अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया

आरा - भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के निर्देश जारी किए है। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोडने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेजी से हो रहा शहरीकरण, लगातार होने वाला प्रवासन. नए युवाओ का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

* इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण के दौरान आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानो का पूरी तरह से पालन करेगा।

* यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है, तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) सबंधित मामले की जाच करेंगे और उसके बाद ही ERO अपना निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (District Magistrate) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

* भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने हेतु हरसभव प्रयास करेगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो और मतदाताओं को कम से कम असुविधा हो। साथ ही, सभी राजनैतिक दलों से अपील है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की नियुक्ति करें।

* यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मतदाता और राजनीतिक दल, दोनों ही किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, और केवल उनकी पूर्ण भागीदारी से ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया को सफलता एवं सुचारु रूप से संपन्न किया जा सकता है।

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण ? (Special Intensive Revision)

> संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है. और

> जो अर्हक तिथि को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, और किसी भी कानून के तहत अन्यथा अयोग्य (निरर्हित) नहीं है. निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

> संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य मे 01.07.2025 को अर्हक तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का निदेश दिया है।

> स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली (ईआर) की सत्यनिष्ठा बनाए रखना आवश्यक है।

> यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से बाहर न हो।

> यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अपात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में शामिल न हो।

> मृत / स्थानांतरित / अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाना।

> EROS आदेश की तिथि तक सभी मौजूदा निर्वाचकों के लिए पहले से भरे हुए गणना फॉर्म (Enumeration Form) को प्रिंट करेंगे और इसे BLO को देंगे।

➤ BLO घर-घर जाकर सभी मौजूदा निर्वाचकों को Enumeration Form वितरित करेंगे।

➤ Enumeration Form आयोग की वेबसाइट ECI-नेट पर उपलब्ध होगा जिसे कोई भी निर्वाचक डाउनलोड कर सकता है जिसका नाम आदेश की तिथि को निर्वाचक नामावलियों में मौजूद है।

> सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA पूरी प्रक्रिया में सहभागी (शामिल) होंगे।

➤ BLOS Enumeration Form भरने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।

> EROS/BLOs यह ध्यान रखेंगे कि वास्तविक निर्वाचको, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजनों (PWD), गरीब और अन्य कमजोर समूहों को परेशान न किया जाए और उन्हें वॉलंटियर्स की तैनाती के माध्यम से यथासंभव सुविधा प्रदान की जाए।

> BIOS जनता से आवश्यक दस्तावेजों के साथ Enumeration Form एकत्र करेंगे।


BLOS Enumeration Form भरने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।

> EROS/BLOS यह ध्यान रखेंगे कि वास्तविक निर्वाचकों, विशेषकर वृद्ध, बीमार दिव्यांगजनों (PWD), गरीब और अन्य कमजोर समूहों को परेशान न किया जाए और उन्हें वॉलंटियर्स की तैनाती के माध्यम से यथासंभव सुविधा प्रदान की जाए।

➤ BLOS जनता से आवश्यक दस्तावेजों के साथ Enumeration Form एकत्र करेंगे।

> वैकल्पिक रूप से मौजूदा निर्वाचक भी Enumeration Form और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

BLO पर्यवेक्षक BLO के गुणात्मक और मात्रात्मक आउटपुट की जाच करेंगे।

> उन सभी निर्वाचकों की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।

> ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जायेगी और ECI/CEO की वेबसाइट पर भी डाली जायेगी।

> किसी भी निर्वाचक या किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किन्हीं भी नामों को जोडने / हटाने के लिए दावे और आपत्तियां दायर की जा सकती है।

> EROS किसी भी पात्र व्यक्ति के नाम हटाए जाने या किसी भी अपात्र व्यक्ति को शामिल करने की किसी भी शिकायत की जांच करेगा।

> दावों और आपत्तियों पर निर्णय के बाद, EROS द्वारा अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।

> अंतिम निर्वाचक नामावली की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी और ECI/CEO की वेबसाइट पर भी डाली जायेगी।

अधिनियम की धारा 24 के तहत. EROS के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी की जा सकती है।