बरखेड़ा में जेई (विधुत) की नार्मल तहरीर पर गंभीर धाराओं में लिखा मुकदमा।

पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस द्वारा विधुत विभाग के जेई की साधारण तहरीर पर गंभीर गैर जमानती दस वर्ष तक की सजा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जवकि जेई संतकुमार कुमार द्वारा विधुत उपभोक्ताओं पर छीना-झपटी, गाली गलौज, अभद्रता और सरकारी काम में वाधा डालने के संबंध में तहरीर दी थी। मामला थाना क्षेत्र के गांव कोकली का है जहां जेई विधुत संतकुमार द्वारा गांव में जाकर कई उपभोक्ताओं के विधुत कनेक्शन काट दिए आरोप है कि वेहद कम वकाया राशि वालों के भी कनेक्शन काटे गए जिसके वाद ग्रामीणों द्वारा मोवाईल से वीडीयो वनाने के दौरान कहासुनी होने पर जेई ने तहरीर दी थी।वही मामले में एक उपभोक्ता पत्रकार अतुल कुमार का नाम भी मुकदमे में शामिल किया गया जिसके वाद पत्रकार संगठन ऐप्जा ने इसका कड़ा विरोध जताया ऐप्जा संगठन ने थाने पहुंचकर जानकारी की तथा मुकदमा समाप्त करने के लिए आग्रह किया इस दौरान सीओ बीसलपुर से मिलकर संगठन ने घटना से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा।