हरदोई में एसडीएम ने एसएस डेवलपर्स को जारी किया नोटिस, बिना लेआउट स्वीकृति सड़क-नाली निर्माण पर रोक के निर्देश, अर्थदंड की चेतावनी

हरदोई। विनियमित क्षेत्र हरदोई के नियत प्राधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने एसएस डेवलपर्स के पार्टनर मोहित सिंह और सत्येंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ग्राम राजेपुर, परगना बंगर, तहसील सदर क्षेत्र में बिना लेआउट स्वीकृति प्राप्त किए सड़क और नाली का निर्माण कराया जा रहा था।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा-6 के प्रावधानों के तहत नियत प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराया जाना अधिनियम की धारा-9 एवं 10 के तहत दंडनीय है। विनियमित क्षेत्र कार्यालय को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
नियत प्राधिकारी ने एसएस डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि संबंधित निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए यथास्थिति बनाए रखी जाए। साथ ही दोनों पक्षों को आगामी 17 सितंबर 2026 को नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर, हरदोई के न्यायालय में स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति निर्माण के मामले में अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम की धारा 9(1) के तहत प्रथम दोषसिद्धि पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक अर्थदंड तथा अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदंड का प्रावधान बताया गया है।
नोटिस की एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को भी भेजी गई है, जिसमें विषयगत निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने और नोटिस की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं डीएम अनुनय झा के निर्देश पर पूरे मामले की जांच अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मयंक कुंडू को सौंपी गई है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।