चंदौली- जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश 10 मार्च तक नहीं खुलेंगी इस चीज की दुकानें, जांच के दौरान अगर खुली मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश 10 मार्च तक नहीं खुलेंगे इस चीज की दुकानें, जांच के दौरान अगर खुली मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई

संवाददाता कार्तिकेय पांडेय

चंदौली- जनपद में होली को पर्व के देखते हैं जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल होली के दिन शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है ।

जिला अधिकारी नवनीत सिंह होली के पर्व को देखते हुए जनपद की सभी मादक पदार्थ की दुकानों को अबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य 10 मार्च 2020 को जनपद की देसी शराब, विदेशी मदिरा ,बीयर बार, भांग के फुटकर व थोक विक्रेता की दुकान व मॉडल शॉप व ताड़ी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी ।

इस संबंध में जिला अधिकारी ने आबकारी विभाग को इस नियम को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। ताकि पर्व के दौरान मादक पदार्थों के सेवन के दौरान किसी अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े।