आदिवासी विकास कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई लिपिक की वेतन वृद्धि रोकी

बैकुंठपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत पीड़िता शांति बाई को राहत राशि प्रदान करने में अनावश्यक रूप से दो वर्ष की देरी करने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शांति बाई को दी जाने वाली राहत राशि में देरी के कारण नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके जवाब को संतोषजनक न पाते हुए, कलेक्टर के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उनकी एक वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा हितग्राही योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके।