हरदोई में पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई फांसी की सज़ा, तीन साल की बच्ची के साथ ताऊ ने की थी दरिंदगी, क़रीब चार साल में आया फ़ैसला

हरदोई में पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 3 साल की बच्ची के रेप मामले में उसके ताऊ को दोषी करार दिया। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि ये विरलतम अपराध है, इसे मरते दम तक लटकाया जाए। दरअसल बच्ची का दरिंदगी के बाद प्राइवेट पार्ट बुरी तरह बुरी तरह चोटिल हो गया था। जिसके चलते बच्ची का लंबे समय तक इलाज चला। अब वो नली के सहारे ही मलत्याग कर पा रही है। वारादात चार साल पुरानी है।�

बताते चलें कि सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जुलाई 2020 को 7 बजे शाम को 3 वर्षीय पीड़िता और उसकी मां घर पर थी। तभी उसका 30 साल का रिश्ते में ताऊ लगने वाला ईश्वरपाल पुत्र श्री केशन रैदास उसके घर आया। उक्त लड़की को चीज खिलाने का बहाना करके गोदी में अपने घर उठा ले गया। मासूम को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ बच्ची बेहोश हो गई। काफी खोजबीन के बाद वो लहूलुहान हालत में मिली। परिवार ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज ले जाकर उसे भर्ती कराया। होश में आने पर उसने ताऊ की दरिंदगी के बारे में बताया। तब जाकर केस दर्ज हुआ। घटना के बाद से आज तक बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दरिंदगी के बाद उसका प्राइवेट पार्ट और मलद्वार एक हो गया है। मल के लिए अलग से एक ट्यूब डाली गई है, बच्ची बच तो गई लेकिन आज भी दरिंदगी का दर्द कायम है। मामले की सुनवाई 3 साल 9 महीने और 10 दिन तक चली। 8 गवाहों के बयानों के बाद ये फैसला आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने डेथ सेंटेंस सुनाते वक्त कहा कि यह मामला विरल से विरलतम है, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है ऐसा कहा जाता है। जब बच्ची अपने घर में महफूज नहीं है तो फिर वह कहां महफूज होगी। लिहाज़ा इसको फांसी की सजा दी जाती है। न्यायाधीश ने इस मामले में दोष सिद्ध ईश्वरपाल को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए लिखा कि इसके गले में फांसी लगाकर फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक की उसकी मौत ना हो जाए। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने का दंड भी लगाया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद ये फ़ैसला आया हैं।�

सीओ क्राइम शिल्पा कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं।�