जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किए जा रहे थे इलाहाबाद हाइकोर्ट से रास्ते में ही मिली जमानत

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

जौनपुर- बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से फौरी राहत मिली है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सजा पर रोक नहीं लगने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था।

बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट (Special Court) से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।अपहरण के एक मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी।धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।धनंजय सिंह ने सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी।

*क्या था मामला*
गौरतलब है कि अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली थी। धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है।
इससे पहले उन्हें शनिवार की सुबह जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं। जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।