नगला बीच के 14 वर्ष पुराने भूरे खान हत्याकांड में जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला

फ़िरोज़ाबाद/सिटी अपडेट संवाद:थाना रजावली के कस्बा नगला बीच मे बहुचर्चित 14 वर्ष पुराने जाहिद खान उर्फ भूरे खान हत्याकांड में मंगलवार को आया कोर्ट का फैसला।

कोर्ट ने केस संख्या 105/11 में दो हत्यारोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिला न्यायालय फ़िरोज़ाबाद ने हत्यारोपियों सतीश निवासी ग्राम रुधऊ, वासुदेव निवासी नगला सूरज को 2010 में हुए भूरे खान हत्याकांड में सबूतो के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

मृतक भूरे खान के भाई ने बताया कि आज 14 वर्ष बाद मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली है। हम न्यायालय के सुनाए गए फैसले से बहुत खुश है। हत्याकांड के समय हत्यारोपी सतीश उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था और अपराधी किस्म का व्यक्ति था। पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड थे उसके किन्तु पुलिस में होने के कारण कुछ नही हो पाता था। वर्तमान में वह पुलिस सेवा ने रिटायर हो चुका है। मृतक के भाई नेबताया आज हमें 14 वर्ष बाद न्याय मिला है।