पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराया मुकदमा

मेरापुर।कायमगंज पूर्ति निरीक्षक सुधांशु यादव ने विकास खंड नवाबगंज ग्राम फतेहपुर परिउली निवासी राशन कोटेदार अवधेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।तहरीर के अनुसार कोटेदार ने अपना स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर कोटेदार पद से इस्तीफा देने हेतु कायमगंज एसडीम को प्रार्थना पत्र सौंपा था।जिसके बाद ग्राम पंचायत दिउरा महसौना की कोटेदार विशुना देवी की सरकारी राशन दुकान से संबंध कर दिया गया था।कायमगंज एस डी एम के आदेश के बावजूद भी उपरोक्त कोटेदार अवधेश कुमार ने 76.87 कु., चावल 155.37 कु.,चीनी 1.14 कु.,बाजरा ,6.18 कुन्तल संबद्ध की गईं राशन कोटेदार विशुना देवी ग्राम पंचायत दिउरा महसौना को हस्तगत नहीं कराया।इससे माना गया कि उपरोक्त सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी कोटेदार अवधेश कुमार द्वारा कर दी गई है। पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक सुधांशु यादव की तहरीर के अनुसार कोटेदार अवधेश कुमार के विरुध्द मुकदमा दर्ज कर जांच अचरा चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार के सुपुर्द कर दी।