महिला शिक्षा मित्र ने निलंबित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध दर्ज कराया छेड़छाड़ व धमकी देने का मुकदमा

अमृतपुर। जेल से जमानत पर छूटने के बाद निलंबित प्रधानाध्यापक ने प्रथमिक विद्यालय जाकर एक महिला शिक्षामित्र को अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने महिला शिक्षामित्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।�

विकासखंड राजेपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक महिला शिक्षामित्र ने निलंबित प्रधानाध्यापक अनंतराम के विरुद्ध छेड़छाड़ व धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है।�


तहरीर के अनुसार मंगलवार की सुबह 9:00 बजे एक महिला शिक्षामित्र जैसे ही वह प्राथमिक विद्यालय के गेट पर पहुंची इसी समय बाइक से यहां पहुंचे निलंबित प्रधानाध्यापक अनंतराम प्रथमिक विद्यालय के गेट के बाहर खड़े होकर महिला शिक्षामित्र को आवाज देकर अपनी बाइक के पास बुला रहे थे तब तक रसोईया आ गई इसी समय इल्जाम भुगतने की धमकी देकर निलंबित प्रधानाध्यापक मौके से चले गये।
इसकी सूचना मैंने राजेपुर खंड शिक्षा अधिकारी को दी ।
�विगत 21 मार्च को भी उक्त आरोपित प्रधानाध्यापक अनंतराम मेरे साथ बुरी नियत से पीछे पीछे घूम रहे थे व छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे थे तब मैं रसोईया के पास जाकर बैठ गई मैंने लोक लाज वश पुलिस को तहरीर नहीं दी थी।�
इसी के चलते निलंबित प्रधानाध्यापक अनंतराम इल्जाम भुगतने की धमकी देकर मौके से चले गए।
थाना अमृतपुर पुलिस ने महिला शिक्षामित्र की तहरीर के आधार पर धारा 354(घ) व 506 के तहत निलंबित प्रधानाध्यापक अनंतराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।

गौरतलब है कि 21 मार्च को विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर गलत हरकत करने के आरोप लगाया था। थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।