पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी खुलासा 42 लोगों से ₹40 लाख की ठगी करने वाले एक महिला सहित पांच आरोपी गिरफ्तार


मल्लिकार्जून ट्रेडिंग एण्ड सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी का लालच देकर ठगी करने वाले एक महिला सहीत पांच आरोपीयों को भेजा गया सलाखों के पीछे


दिनांक 17 दिसंबर को प्रार्थी मनोज कुमार पिता कवल दास उम्र 29 वर्ष साकिन बसकेपी थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर- रा. गंज (छ.ग.) के द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन गोप निवासी गुमला (झारखण्ड) के द्वारा मल्लिकार्जून ट्रेडिंग एण्ड सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी संचालन करता है। प्रार्थी की मुलाकात अनावेदक से चन्देश्वर तिग्गा के माध्यम से हुआ था जिसके द्वारा इसे कम्पनी के बारे में बताया गया कि कोई भी यदि इस कम्पनी से फायनेंस कराकर गाड़ी लेना चाहता है तो मुझे बतायेगा मुझे एजेन्टों की भी जरूरत है। मैं ग्राहकों से दो पहिया, चार पहिया वाहन खरीदने पर 60 प्रतिशत राशि वाहन के दाम का 60 प्रतिशत राशि लेकर उन्हें गाड़ी फायनेंस कराकर दिला देता हूँ शेष 40 प्रतिशत को सब्सीडी देते हुए किस्त कंपनी पटाती है बताया और एजेन्ट को दो पहिया में 3000 रूपये तथा चार पहिया वाहन में 10-15 हजार रूपये प्रति गाड़ी दिया जाता है। प्रार्थी इनके झांसे में आकर करीब 42 ग्राहकों का लगभग 40 लाख रूपये अपने बैंक खाता में आरोपी अर्जुन गोप ले चुका है और अब ग्राहकों के खरीदे वाहनों का ई.एम.आई. नहीं पटा रहा है जो धोखाधड़ी कर भाग गया है की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने संबंधी पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामानुजगंज प्रशान्त कतलम, सुशील कुमार नायक के कुशल मार्गदर्शन में टीम गठीत कर आरोपियों
संगीता गोप पति अर्जुन गोप उम्र 27 वर्ष साकिन गिंडरा पोस्ट केसीपारा थाना जिला गुमला ,हा.मु. रिषभ नगर थाना जगरनाथ रांची (डायरेक्टर) 02. रंजीत खलखो पिता माईकल खलखो जाति उरांव उम्र 36 वर्ष साकिन झपरा थाना बलरामपुर
जिला बलरामपुर - रा. गंज (छ.ग.) (एजेन्ट) 03. कपिलदेव कातिया पिता बैजनाथ कातिया जाति पनिका उम्र 30 वर्ष साकिन संतोषीनगर
थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर- रा. गंज (छ.ग.) (एजेन्ट) 04. धर्मेन्द्र सिंह पिता स्व. रामचन्द्र राम उम्र 52 वर्ष साकिन हमीद गंज पुलिस लाईन के पास डाल्टेनगंज जिला पलामू (झारखण्ड) 05. गोविन्दा महली पिता लक्ष्मी महली ग्राम सिरसई थाना सिरसई जिला गुमला (झारखण्ड)
की पतासाजी कर आरोपिया संगीता गोप से 12200/- रूपये। 02. आरोपी रंजीत खलखो से 15000/- रूपये एवं ग्राहकों वाहन से संबंधित दस्तावेज व एक मोबाईल फोन रेडमी-101 103. आरोपी कपिलदेव कातिया से 6000/- रूपये नगद तथा थाना दरिमा के अपराध क्रमांक 180/2022 धारा 420,120बी में दरिमा पुलिस के द्वारा आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी के पैसे से स्वयं के लिए खरीदा गया एक टाटा टीगोर कार, एक बजाज पलसर मोटर सायकल दिनांक 05.11.2022 को जप्त किया गया है व एक रेडमी नोट-8 मोबाईल फोन।

को जप्त करते हुए एक महिला सही त पांच आरोपी को गिरफ्तार किया गया।आरोपियों की गिरफ्तारी में सायबर सेल प्रभारी बलरामपुर निरीक्षक रामाकान्त साहू, थाना प्रभारी बलरामपुर उप निरीक्षक मनोज सिंह, उप निरीक्षक धानूराम चन्द्रवंशी, सउनि अश्विनी सिंह, प्रधान आरक्षक 203 शीपक रंजन शर्मा, प्रधान आरक्षक 200 विवेक मणि तिवारी, प्रधान आरक्षक 284 विद्यासागर पैंकरा, आरक्षक सायबर सेल 38 मंगल सिंह, आरक्षक 970 शिवशंकर सिंह, आरक्षक 973 अंकित कुमार पाण्डेय, आरक्षक 1007 गजेन्द्र भगत, आरक्षक 772 अशोक कुमार तिर्की, आरक्षक 526 महेन्द्र गुप्ता, आरक्षक 824 रामसाय कंवर, आरक्षक 716 शैलेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षक, महिला आरक्षक 562 माधुरी कुजूर, महिला आरक्षक 1067 सूरजपतिया, सहायक आरक्षक 08 कृष्णा हलदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।