लकड़ी तस्करों के द्वारा  पत्ता गोभी की आड़ में नीचे छुपा कर किया जा रहा था इमारती लकड़ी पार

बलरामपुर :-- जंगल के ऊपर जंगल विभाग के द्वारा लगातार निगरानी किया जा रहा था और आरोपी के द्वारा लगातार इमारती लकड़ी का तस्करी उत्तर प्रदेश किया जा रहा था जिसकी सूचना लगातार वन विभाग को मिल रहा था और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा आरोपियों के ऊपर लगातार नजर लगाए हुए थे और उसके साथ मुखबिरी भी तैनात किया गया था परंतु बुजुर्गों का एक कहावत है जब पाप का घड़ा भरता है ऊपर आने लगता है और मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग बुजुर्गों के द्वारा कहावत कहा गया है वह कहावत कहीं पे न कहीं पर सटीक बैठता है और लकड़ी तस्करों के द्वारा जंगल विभाग को चकमा लगातार लगभग 2 माह पहले से दे रहे थे परंतु वन विभाग के अधिकारियों द्वारा शांत होकर नहीं बैठे और अंत में एक पिक अप वाहन सहित तीन आरोपियों को जेल भेजने में सफलता हासिल किया गया है जिससे वन तस्करों में डर व्याप्त है ऐसा ही मामला वन परीक्षेत्र वाड्रफनगर में स्पष्ट दिखाई दिया है वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर श्री विवेकानंद झा के निर्देशन में एवं श्री अनिल सिंह पैकरा उप वनमण्डलाधिकारी वाड्रफनगर के मार्गदर्शन में संगठित वन अपराध की रोकथाम की सघन मुहीम चलाई गई है। दिनांक 05.04.2022 की रात्री गश्ती के दारौन वाहन क्रमांक UP64BT-2608 में लोड कर साल लट्ठा 06 नग= 1.338 घ.मी. अवैध रूप से ग्राम सुरहर से लगे हुये बहेलिया नदी के पास के जंगल से अवैध रूप परिवहन करते समय ग्राम बैकुण्ठपुर (तहसील वाड्रफनगर ) के आगे खुटरामोड़ से पहले मोंड़ में रात्रि लगभग 2:30 बजे वन परिक्षेत्राधिकारी वाड्रफनगर के नेतृत्व में वन की टीम ने मौके पर जाकर उक्त वाहन को पुलिस एवं वनकर्मी के संयुक्त प्रयास से जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16854 / 15 दिनांक 06.04.2022 दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च, 42 (1), 52, तथा छ.ग. राज्य अभिवहन वनोपज नियम 2001 की धारा 22 (1) एवं छ.ग. राज्य वनोपज व्यापार (विनिर्दिष्ट) अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) के तहत कार्यवाही की जा रही है जप्त की गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य वाहन मय ईमारती लकड़ी सहित लगभग 7 लाख रूपये आंकि गई जिसकी सूचना माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) न्यायालय वाड्रफनगर को दे दी गई है एवं प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी वाड्रफनगर द्वारा उक्त वाहन पर राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त पिकप वाहन मालिक दुर्गेश कुशवाहा आ. श्यामबिहारी कुशवाहा सा. वार्ड नं. 18 कोटराही जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ.ग. का निवासी है। अवैध रूप से साल लट्ठा लकड़ी परिवहन के समय वाहन चालक श्री झमन सिंह आ. लालसाय सिंह पठारी उम्र लगभग 31 वर्ष ग्राम बुढ़टांड़ तहसील वाड्रफनगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ.ग. के द्वारा गाड़ी चलाया जा रहा था। एवं उसके साथ सह आरोपी श्रीराम आ. पनु राम जाति हरिजन उम्र लगभग 30 वर्ष ग्राम गोवर्धनपुर तहसील वाड्रफनगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ.ग. का निवासी है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए बेचने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश राज्य में खपाने ले जा था । उक्त तीनों वाहन मालिक, वाहन चालक एवं सह आरोपी अभियुक्तों को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई है। कार्यवाही में श्री सुखराम सिंह उप वनक्षेत्रपाल प.स. महेवा एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस प्रकार वन अपराध की रोकथाम हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी वाड्रफनगर के नेतृत्व में वन अमला द्वारा गश्ती एवं देखरेख सतत रूप से की जा रही है।