RBI ने Axis बैंक पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (KYC) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा.

बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच परख करने में विफल रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया.

इससे पहले भी RBI ने की कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बता दें कि केंद्रीय बैंक नियमों के पालन नहीं करने पर बैंकों पर अक्सर जुर्माना लगाता रहता है. कुछ दिनों पहले RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया था.

इस कारण लगाया गया जुर्माना
रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के ?उल्लंघन/ गैर अनुपालन? के लिए जुर्माना लगाया गया है. इनमें ?कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना?, ?बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा? और ?भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016? शामिल हैं. इनमें ?वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं सुविधा प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता?, और ?धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग? भी शामिल हैं.