वर्तमान में प्रभावशील टोटल लॉक डाउन में बढ़ी सख्ती,देखे क्या हुए बदलाव

जिले में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लेनी होगी अब अनुमति-

1.शादी विवाह/ अंतिम संस्कार में अब केवल 10 लोग ही रहने की अनुमति है।

2. एक ग्राम/ नगर से दूसरे ग्राम/ नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी । बिना अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित है।

3- सार्वजनिक स्थल दुकान अथवा खानपान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।