*कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत हथियागढ़ उपनिरीक्षक ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश*

क्राइम ब्यूरो चीफ - प्रज्ज्वल गुप्ता,

हथियागढ़(बभनजोत)गोंडा। उपनिरीक्षक मदन लाल गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि हथियागढ़ न्याय पंचायत में कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं शनिवार व रविवार वीकेंड कर्फ्यू में कंटिन्यूस प्रोसेस कार्यों को चलाने के अनुमति के साथ साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अन्य उद्योगों जैसे की दवा सैनिटाइजर व मास्क बेचने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी कर्मिकों को तदानुसार आने जाने की अनुमति होगी।
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशो के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवम् खुले स्थानो पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क सामजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवम् कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति होगी।