चित्रकूट।।चुनाव नहीं लड़ सकेंगे बैंक के बकायेदार आर्यावर्त बैंक

चुनाव नहीं लड़ सकेंगे बैंक के बकायेदार आर्यावर्त बैंक
अगर किसी पर बैंक की बकाएदारी है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा । चुनाव लड़ने वालों को दावेदारी से पहले अपने ऋण का पूरा भुगतान करना होगा । प्रत्याशी को नामांकन के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत रिटर्निंग अफसर के पास बैंक से चुनाव के संबंध में मिला ' अनापत्ति प्रमाणपत्र ' जमा जिला प्रशासन मेकरना होगा । दिए निर्देश सहकारी समिति , ग्राम विकास बैंक सहित अन्य बैंकों से ऋण लेकर अदा न करने वाले लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । पर्चा भरने के लिए उन्हें कर्ज चुकता करना होगा । ' अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही उन्हें पर्चा भरने की अनुमति होगी , इस संबंध में शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं । जिसके मुताबिक प्रत्याशी को बैंक से ऋण लेने वालों को उसकी अदायगी करनी होगी । इसके बाद संबंधित संस्था से अनापत्ति सहित त्रिस्तरीय चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले यह प्रमाण पत्र लगाना होगा । पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने वाले लोगों को बकाया कर्ज जमा करना होगा । कर्ज अदा न करने की दशा में संबंधित प्रत्याशी की दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी । " -सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी