न्यायालय ने जारी किया 83 सीआरपीसी की नोटिस

वाराणसी:-ज्यूडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट दिवाकर प्रसाद,मुकदमा नं 85 सन 2016 अंतर्गत धारा 498A, 323 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट में न्यायालय में गैरहाजिर अभियुक्ता कविता झा (लड़के की माता,पीड़िता की साँस) को कोर्ट में हाजिर होने के लिए 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। वादिनी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व सहयोगी मिथिलेश मिश्रा जी के द्वारा वादिनी के तरफ से अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि लड़के की मां कविता झा को कई बार सम्मन व गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है लेकिन मुल्जिमा द्वारा कोर्ट की कार्रवाई की जानकारी होने के बावजूद कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया। मुलजिमा के अधिवक्ता ने पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुल्जिमा वृद्ध है तथा बीमार है। उसे सीआरपीसी की धारा 205 के तहत लाभ दिया जाए। जिसे सुनने के बाद माननीय मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। अतः 4 वर्ष से न्यायालय में गैरहाजिर अभियुक्ता के विरुद्ध न्यायालय ने जारी किया 83 सीआरपीसी की कार्यवाही की नोटिस।