पत्रकार को फोन पर मिली धमकी पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।

मऊ - मामला जनपद के चर्चित पत्रकार आदर्श कुमार पाण्डेय, ब्यूरो चीफ जीवन सुरक्षा टाइम्स मऊ का है। पूरी जानकारी के लिए बताते चलें कि बीते दस अक्टूबर की शाम को एक अज्ञात नम्बर से पत्रकार के मोबाइल पर फोन आया। जो कि कभी अपने आप को एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का पत्रकार बताता, तो कभी किसी अन्य लोगो का नाम लेकर उन लोगो का आदमी बताते हुये श्री पाण्डेय से मिलने का दबाव बनाने लगा। जब पत्रकार द्वारा उसकी बातों से कुछ सन्देह हुआ तो श्री पाण्डेय द्वारा उक्त ब्यक्ति को मिलने से मना कर दिया। उसके बाद उक्त ब्यक्ति द्वारा ग्यारह अक्टूबर की शाम को पुनः उसी नम्बर से फोन आया और उक्त ब्यक्ति द्वारा माँ बहन की गालियां देते हुए व झूठा आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पत्रकार ने उसकी इस हरकत की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने की बात कही, तो उसके बाद भी उक्त उद्दण्ड ब्यक्ति के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। मजबूर होकर पत्रकार द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम से लिखित शिकायत व मुख्यमंत्री पोर्टल पर समस्त प्रमाण के साथ शिकायत कर न्याय की गुहार लगायी। पत्रकार द्वारा जब अपने सूत्रों से जानकारी प्राप्त की, तब यह ज्ञात हुआ कि धमकी देने वाले उक्त युवक का नाम विपुल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, निवासी बनियापार घोसी है। जबकि उक्त युवक द्वारा फोन पर अपने घर का पता कस्बा घोसी बताया गया था। पत्रकार द्वारा आनलाइन एफआईआर दर्ज करा दी गयी थी। उसी क्रम में सिविल लाइंस चौकी प्रभारी उमाकान्त शुक्ला ने पत्रकार के प्रमाणों की जांच करते हुए, उक्त युवक को मिलने के लिए थाने पर बुलाया गया। सिविल लाइंस चौकी प्रभारी की बातों को न सुनते हुए आरोपी ब्यक्ति आजतक अपनी सफाई देने के लिए चौकी प्रभारी के समक्ष पेश नही हुआ। चौकी प्रभारी ने उक्त युवक की उद्दंडता को देखते हुए उक्त युवक पर धारा 504 व 506 के तहत, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।