राजस्थान सरकार ने लोकडॉउन 4.0 के लिए जारी की गाईड़ लाईन

राजस्थान सरकार ने आज लोकडॉउन 4.0के लिए एक गाईड लाईन जारी की है जिसमे कई जगह छूट दी है और कई जगह छूट नही दी है । कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक रहेगी , केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी , सभी लोग मास्क पहनकर ही खरीदारी करने निकलें । शादी समारोह में स्थानीय SDM से आज्ञा लेनी होगी । अब मिष्ठान भंडार ओर रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी करने की इजाजत दी है । कर्फ्यू वाले इलाको में किसी प्रकार की छूट नही दी है , गाईड लाईन में दी गयी शर्तों की पालना सभी को करनी है । सभी दुकाने खोलने की इजाजत दी है जिसमे 5 से ज्यादा लोग नही होंगे ओर बिना मास्क के दुकान में नही जाना होगा । राज्य से बाहर आने जाने के लिए पुराने आदेश लागू रहेंगे लेकिन जिले के अंदर ओर दूसरे जिले में जाने के लिए बिना पास ही जा सकेंगे लेकिन गृह विभाग पहले रुट देखेगा उसके बाद ही बस चालू करने की इजाजत दी जाएगी । प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खुलेंगे जिसमे मास्क ओर ग्लब्स भी पहनना होगा उसके बाद ही बाल काट सकेंगे । प्रदेश में पान गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोग इक्कठे नही हो सकते और सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पुरे प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा । इस दौरान शॉपिंग मॉल , स्कुल , शैक्षणिक , स्पोर्ट्स , पार्टी तथा धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे लेकिन केवल खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान ओर स्टेडियम खुले रहेंगे । 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी और सरकारी कार्यालय । ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवा शुरू होगी वहीं ऑरेंज जोन में ऑटो बस सेवा शर्तों के साथ चलेगी , सीटों के अलावा अधिक सवारी लेने पर शख्त कार्यवाही होगी । सभी को शोसियल डिस्टेंडिंग की पालना करनी होगी । सरकार को सभी की चिंता है जिसमे कुछ में छूट मिल रही है जिन्हें चालू किया जा रहा है और कुछ में प्रतिबंध लागू रहेंगे । सभी को एतिहात रखना जरूरी है और गाईड लाईन की पालना करना भी जरूरी है । गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये गाईड लाइन जारी की ।