ललितपुर न्यूज: कोरोना से स्वास्थ्य कर्मी की मौत के बाद जिला प्रशासन आया हरकत में, नदीपुरा समेत कई मुहल्लों को किया सील

कोरोना से स्वास्थ्य कर्मी की मौत के बाद जिला प्रशासन आया हरकत में,
नदीपुरा समेत कई मुहल्लों को किया सील

ललितपुर:
कार्यालय उपजिलाधिकारी,ललितपुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि मुहल्ला नदीपुरा,वार्ड संख्या-22. नगर पालिका परिषद, ललितपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। जाँचोपरान्त उक्त व्यक्ति को कोरोना पॉज़िटिव पाया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर द्वारा गठित चिकित्सा टीम द्वारा जॉच करायी जा रही है। यदि उक्त वायरस के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो तत्काल उसकी सूचना चिकित्सीय टीम/सेक्टर मजि0/वार्ड निगरानी समिति एवं संबंधित लेखपाल को सूचित करेंगे। मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के पृष्ठ संख्या-3 में कोरोना पॉज़िटिव पाये जाने पर निम्न व्यवस्था दी गयी है :
(ए) शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कालोनी/मोहल्ला/वार्ड सीमा की प्रशासनिक सीमा के अन्तर्गत 400 मी0 तक न्यूनतम। उक्त शासनादेश के आलोक में शहरी क्षेत्र मुहल्ला नदीपुरा में 400 मी की परिधि में कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है जिसकी सीमायें पूर्णतः सील कर दी गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है :

(क) उत्तर में मुहल्ला चौबयाना, (ख) दक्षिण में आजाद चौक,पूर्व में शहजाद नदी पर बने नये पुल के दोनो तरफ
(ग) पूर्व में शहजाद नदी पर बने नये पुल के दोनो तरफ।
(ग) पश्चिम में मुहल्ला छत्रसालपुरा,मउठाना,चिरौलपुरा

(1) उपरोक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं यथा- सब्जी,दूध,फल,खाद्यान्न इत्यादि की विक्री सेक्टर मजि0 के पर्यवेक्षण में मोबाइल बैरियर तक ही की जायेगी।
(2) प्रतिबन्धित कन्टेनमेन्ट जोन में सभी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा जैसे दो पहिया, चार पहिया, हाथ ठेला इत्यादि।
(3) मुहल्ला महाबीरपुर,कटरा बाजार,चौबयाना एवं नदीपुरा के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त मुहल्ले में विशेष सतर्कता सजगता सावधानी रखें। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं यथा- सब्जी,दूध,फल,खाद्यान्न इत्यादि.चिकित्सा आपात से जुडे हुए व्यक्तियों का ही जॉचोपरान्त बैरियर तक आवागमन अनुमन्य होगा।
(4) उक्त कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में आने जाने हेतु केवल मोबाइल बैरियर स्थित मुहल्ला आजाद चौक में रहेगा जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली ललितपुर द्वारा तैनात उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जायेगा।
(5) अन्य मुहल्लों का न तो कोई व्यक्ति कन्टेनमेन्ट जोन में जायेगा और न ही कोई व्यक्ति उक्त जोन से बाहर निकलेगा।
(6) किसी भी व्यक्ति को मोबाइल बैरियर पर छेड़छाड/जबरदस्ती जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।यदि कोई व्यक्ति उक्त बैरियर पर जबरदस्ती जाने का प्रयास करें तो उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम एवं धारा-144 सी०आर०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सेक्टर मजि0 अधिकृत होंगे।
(6) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ललितपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कन्टेनमेन्ट जोन में सेनेटाइज एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे तथा लाउडस्पीकर से उक्त कन्टेनमेन्ट जोन में प्रतिबन्ध के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करायेगें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिये पुलिस अधिकारीगण एवं संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होगें।