वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा विक्रय दर निर्धारित...... जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित करने के दिए गए निर्देश.....

वर्ष 2020-21 के लिए देशी/विदेशी मदिरा विक्रय दर निर्धारित......
जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित करने के दिए गए निर्देश.....


छत्तीसगढ़/धमतरी,-- छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं देशी मदिरा (मसाला/प्लेन) के लिए नवीन फुटकर विक्रय दर का निर्धारण किया गया है। यह दर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। इसके मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल ने निर्देशित किया है कि धमतरी जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में नवीन फुटकर विक्रय दर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही निर्धारित दर पर ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित् किया जाए।

ब्यूरो रिपोर्ट-- चुनेश साहू