राजस्थान में बाहर से आने वाले राजस्थानियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

राजस्थान सरकार ने लोकडॉउन के दौरान बाहर से आने वाले सम्भावित राजस्थान के मूल निवासी जो परमिट लेकर वाहनों से आ सकते है उनके लिए राज्य के सीमा वाले जिलों में चेक पोस्ट स्थापित की जाए जहां समस्त आगन्तुको रजिस्ट्रीकरण हो जहाँ उनके समस्त जानकारी भरी जायेगी ये सभी एतिहात कोरोना संक्रमण बचाव हेतु होने जा रहे है उन सभी के सभी तरह के रिकार्ड रखे इसके लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए है जिसमे पटवारी की अपने पटवार हल्के की जिम्मेवारी होगी वो इसकी सूचना तहसीलदार , उपखण्ड अधिकारी को नियमित देगा इसके लिए BLO पटवारी की सहायता करेगा । जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको सरकार के दिशानिर्देशनो का पालन करना होगा । प्रत्येक लोग ये जिम्मवारी लेंगे कि बाहर से आने वाले लोगो की सुचना प्रशाशन को दे जिससे उस व्यक्ति को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा जा सके , अगर कोई व्यक्ति इसका उलंघन करता है तो प्रशाशन को इसकी खबर कर दे जिससे उसे वहाँ से हटाकर सरकार द्वारा बनाये गए आइसोलेशन में रखा जा सके ।
कई ग्रामीण जगहों पर अगर कोई बाहर से आये हुए व्यक्ति को प्रवेश न करने दे तो स्कुल आदि में उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए और उसमें रखा जाएगा उनके खाने पीने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्थानीय लोगो को दिए जाने का कहा है