अनावश्यक चेन पुलिंग पर आरपीएफ की सख्ती, अक्टूबर में 102 मामले दर्ज, 51 गिरफ्तार

अनावश्यक चेन पुलिंग पर आरपीएफ की सख्ती, अक्टूबर में 102 मामले दर्ज, 51 गिरफ्तार

फिरोजपुर। ट्रेनों के सुरक्षित और समयबद्ध संचालन को बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अनावश्यक चेन पुलिंग के खिलाफ सख्ती की है। फिरोजपुर मंडल में अक्टूबर 2026 के दौरान रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत 102 मामले दर्ज किए गए और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

रेलवे की ओर से यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। यात्रियों को बताया जा रहा है कि प्रत्येक रेल कोच में लगी अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार बिना उचित कारण चेन खींचने से ट्रेनें विलंबित होती हैं। इससे अन्य यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है।

फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में करें और ट्रेनों के सुचारु एवं समयबद्ध संचालन में रेलवे का सहयोग करें।