वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, पूर्व सरपंचों पर वसूली अधिरोपित, 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

राजगढ़। पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग में वित्तीय अनियमितता और कार्यों में लापरवाही के मामलों में जिला पंचायत राजगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले के न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89/92 के तहत प्रचलित वसूली एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी प्रकरणों में अभिलेखों, जांच प्रतिवेदनों के परीक्षण और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय पारित किए गए। दोष सिद्ध पाए जाने पर संबंधित सरपंचों एवं पूर्व सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कई पूर्व सरपंचों को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित मामलों में शासकीय राशि की वसूली भी अधिरोपित की गई है।
जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायत टिकोद में राजीव गांधी सेवा केंद्र से संबंधित 2,23,659 रुपये की वसूली राशि का कार्य पूर्ण कराए जाने के बाद प्रकरण का निराकरण किया गया। कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर पूर्व सरपंच जगदीश को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत रायपुरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 1,96,000 रुपये की राशि अग्रिम आहरित किए जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद कार्य कराया गया। वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर पूर्व सरपंच जगदीश पिता भेरूलाल को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया।
ग्राम पंचायत कांकरिया में अतिरिक्त कक्ष निर्माण से संबंधित प्रकरण में प्रकरण दर्ज होने के बाद कार्य कराया गया। मामले में वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध पाए जाने पर पूर्व सरपंच दुर्गाप्रसाद मालवीय को 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया।
जनपद पंचायत खिलचीपुर की ग्राम पंचायत चांदपुरा में राजीव गांधी सेवा केंद्र से संबंधित कुल 2,12,080 रुपये की राशि के प्रकरण में पूर्व सरपंच श्रीमती शैतानबाई पर 1,06,040 रुपये तथा तत्कालीन सचिव मदनलाल पर 1,06,040 रुपये की वसूली अधिरोपित की गई है। पूर्व सरपंच श्रीमती शैतानबाई को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया। सचिव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके हिस्से की राशि की वसूली उनके वारिसों से भू-राजस्व की भांति किए जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खिलचीपुर को दिए गए हैं।
जनपद पंचायत जीरापुर की ग्राम पंचायत भण्डावद में 21,92,692 रुपये की वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में सरपंच एवं सचिव पर समानुपातिक रूप से आधी-आधी राशि की वसूली अधिरोपित की गई है। दोनों पर 10,96,346 रुपये प्रत्येक की वसूली तय की गई। दोष सिद्ध पाए जाने पर सरपंच श्रीमती मंजूबाई राठौर को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं सचिव लाल सिसोदिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा प्रकरण से संबंधित अन्य कार्यों में वसूली के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जीरापुर एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत राजगढ़ ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। शासकीय राशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।