चंदौली जनपद में निर्धारित हुआ सामानों का रेट लिस्ट दुकानदारों द्वारा इससे अधिक दाम मांगने पर इस नंबर पर करें फोन होगी कार्यवाही

चंदौली जनपद में निर्धारित हुआ सामानों का रेट लिस्ट, इससे अधिक दाम मांगने वालों पर इस नंबर पर करें फोन, होगी कार्रवाई

संवाददाता कार्तिकेय पांडेय

चंदौली- जिला मजिस्ट्रेट चंदौली के कार्यालय द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण को घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में एपिडेमिक डिजिट की धारा 1897 की धारा एवं संक्रमण को फैलने रोकने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24-3 -2020 से अपराहन 12 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग में संपूर्ण प्रदेश को आगामी दिनांक 25 से 27 तक लाख डाउन किए जाने के संबंध में दिए अद्यतन निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट चंदौली द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 महामारी अधिनियम अट्ठारह सौ 97 की धारा दो के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में लक डाउन कर दिया गया है जिसके दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निम्नलिखित दर निर्धारित किया गया है जिसमें की उड़द दाल ₹100 प्रति किलो मूंग दाल 96 किलो अरहर दाल ₹ पचासी प्रति किलो मसूर की दाल ₹60 प्रति किलो चना दाल ₹53 प्रति किलो मटर दाल ₹60 प्रति किलो आटा ₹26 प्रति किलो ताबूत मटर 55 के प्रति गेहूं ₹22 प्रति किलो मोटा चावल ₹27 प्रति किलो टमाटर ₹30 प्रति किलो रिफाइन सनफ्लावर ₹150 प्रति किलो नमक ₹20 प्रति किलो खुली चाय पत्ती ₹150 प्रति किलो सरसों का तेल ₹110 प्रति किलो रिफाइन सोडा ₹110 प्रति किलो आलू ₹28 प्रति किलो प्याज ₹30 प्रति किलो दूध ₹45 प्रति किलो गुड ₹40 प्रति किलो चीनी ₹38 प्रति किलो इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा रेट लिस्ट तैयार किया गया है वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चौहान ने बताया कि यदि उपर्युक्त मॉल से अधिक मूल्य पर वितरण किया जाना पाया जाता है तो टेलीफोन नंबर 05412- 26 25 57 पर सूचित करें हुक्का निर्धारित दर से अधिक यदि कोई आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन बटे 7 तथा समांतर धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त आदेशों का पालन कढ़ाई के साथ करना अनिवार्य है है