NGT के आदेश पर खान विभाग ने जारी किया सर्कुलर

सूत्रों से खबर मिली उसके अनुसार अब अवैध खनन में लिप्त वाहन व मशीन पर लगेगा भारी जुर्माना, 25 लाख या उससे अधिक कीमत और 5 साल पुराने वाहन पर 4 लाख जुर्माना, 20 लाख व 7 साल पुराने वाहन या मशीन 3 लाख, इस तरह के वाहन पर 2 लाख लगेगा जुर्माना