योगी सरकार का बड़ा फैसला: गैर-आवासीय भवनों की फायर NOC की वैधता बढ़ाई, अब पांच साल तक रहेगी मान्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में गैर-आवासीय भवनों (Non-Residential Buildings) की फायर एनओसी (Fire NOC) की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इस फैसले से उद्यमियों, निवेशकों और नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

केवल गैर-संवेदनशील भवनों को मिलेगी 5 साल की एनओसी वैधता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा गैर-संवेदनशील भवनों (Non-Sensitive Buildings) के लिए लागू होगी। वहीं, अस्पतालों (Institutional Occupancy) और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक भवनों (High Hazard Industrial Buildings) के लिए एनओसी की वैधता पहले की तरह 1 साल ही रहेगी।

अग्निशमन और आपात सेवा नियमावली 2024 में हुआ संशोधन

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा नियमावली, 2024 में कई संशोधन किए हैं। अब फायर एनओसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। पहले आवेदन पत्र में कई तकनीकी जानकारियां अधूरी रहती थीं, लेकिन अब नए प्रारूप में क्वालीफाइड एजेंसी, फायर लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट और विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र जैसी जानकारियां शामिल कर दी गई हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता और घटेगा समय

नई व्यवस्था से फायर एनओसी प्राप्त करने में तेजी, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों के संचालन में प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।

औद्योगिक विकास और नगरीकरण को मिलेगा बल

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लागू यह निर्णय राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति देने वाला माना जा रहा है। नई व्यवस्था से औद्योगिक विकास, नगरीकरण और आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा बल्कि नागरिक सुरक्षा और सुविधा को भी नई दिशा देगा।