विजय कुमार एवं योगेश चौहान एक साल के लिए जिला बदर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रायगढ़,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर योगेश चौहान उर्फ सोनू, आ. विनोद चौहान, साकिन रेलवे बंगलापारा, थाना-कोतवाली जिला-रायगढ़ एवं विजय कुमार उर्फ विज्जू, आ.स्व. मोहनलाल राजपूत, उम्र-40 वर्ष, साकिन बेलादुला, सिंधी कालोनी, थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विजय कुमार एवं योगेश चौहान के द्वारा लगातार मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देना एवं अन्य अपराध करते आ रहे है। दोनों के विरूद्ध संबंधित थाना में प्रकरण पंजीबद्ध है। इन प्रकरणों में उन्हें गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद उनके आचरण पर कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। दोनों के आपराधिक आचरण के कारण आमजनता में भय, असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों अपराधियों को इस जिला एवं समीपवर्ती जिलों से निष्कासित किया जाना अति आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने विजय कुमार एवं योगेश चौहान को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है। आदेश का पालन नहीं करने पर विकास चौहान एवं श्याम गोरख के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।