कासगंज के कन्या महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

कासगंज।26 सितंबर, 2025। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति से आयोजित किया गया।

शिविर में अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विजय कुमार तृतीय ने छात्राओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21a द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भ्रूण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। उन्होंने जनपद में संचालित वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की।

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। साथ ही, उन्होंने निकोटिन, नशीली दवाओं और अल्कोहल की लत के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रानू शर्मा तथा अन्य अध्यापिकाओं का सहयोग रहा।