विषाक्त मदिरा काण्ड में दोषी अनुज्ञापियों की प्रतिभूति राषि जब्त

32,49,190 रूपये की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त

अलीगढ़ । जिले में 27/28 मई 2021 को घटित भीषण विषाक्त मदिरा काण्ड में 133 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी। उक्त मामले में संलिप्त दोषी अनुज्ञापियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा उनके अनुज्ञापन निरस्त करते हुए प्रतिभूति धनराशि जब्त की गई थी।

वर्ष 2020-21 में संचालित देशी शराब दुकान जवां सिकन्दरपुर एवं ग्राण्ड मेलरोज के अनुज्ञापी कुनाल भारद्वाज पुत्र ऋषि शर्मा द्वारा जमा की गई प्रतिभूति एफडीआर- एफ०डी०आर० संख्या 775045110007483 (दिनांक 05.05.2020)-16,92,100 रूपये। एफ०डी०आर० संख्या 775045110007518 (दिनांक 29.06.2020) - 8,26,618रूपये।

उपरोक्त दोनों एफडीआर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के नाम प्लेज्ड कराई गई थीं। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुज्ञापी कुनाल भारद्वाज ने एक अनाधिकृत फर्म ?कुनाल ब्रेवरीज कम्पनी? के माध्यम से देशी शराब एवं बीयर दुकानों का संचालन किया था, जहाँ से अवैध शराब की बिक्री होना प्रमाणित हुआ। उक्त गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत अनुज्ञापन निरस्त करते हुए प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की गई।

विषाक्त मदिरा काण्ड की जांच में कुनाल भारद्वाज एवं उनके पिता ऋषि कुमार शर्मा की संलिप्तता प्रमाणित पाई गई, जिनके विरुद्ध 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज किये गये और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ऋषि कुमार शर्मा को ?शराब माफिया? घोषित किया गया। उनकी सक्रिय आपराधिक गतिविधियों के कारण 22.08.2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरुद्ध किया गया।

जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा 16 जून 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया अलीगढ़ शाखा से प्राप्त परिपक्व एफ.डी.आर. राशि का डी.डी. तैयार कर कुल 32,49,190 रूपये की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की जा चुकी है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की अवैध मदिरा कारोबार पर ?जीरो टॉलरेंस? नीति की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है और जनमानस की सुरक्षा के प्रति शासन-प्रशासन की सख्त और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाती है।