रायपुर मंडल में अनधिकृत वेंडरों पर शिकंजा, 2268 मामले दर्ज यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने के लिए जांच अभियान जारी

रायपुर। यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने तथा रेलवे परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2026 में 15 सितंबर तक अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ कुल 2268 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

रायपुर मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाणिज्य विभाग तथा रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से नियमित और औचक जांच की जा रही है। जांच के दौरान बिना वैध अनुमति या लाइसेंस के खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ और यात्रियों के उपयोग की अन्य वस्तुएं बेचने वालों पर नजर रखी जा रही है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में केवल अधिकृत एवं वैध लाइसेंसधारी वेंडरों को निर्धारित नियमों के तहत सामान बेचने की अनुमति है। अनधिकृत रूप से खाद्य सामग्री या अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ रेलवे नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अनधिकृत वेंडिंग पर रोक लगाने के लिए रायपुर मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से समय-समय पर ट्रेनों और स्टेशनों पर आठ विशेष जांच अभियान भी चलाए गए हैं। जांच दल संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखता है और अनधिकृत वेंडर पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

स्टेन और ट्रेनों में नियमित गश्त के साथ वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय कर संयुक्त कार्रवाई भी की जा रही है। बिना अनुमति बिक्री के अलावा खराब गुणवत्ता का नाश्ता या खाद्य सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने जैसी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनधिकृत वेंडरों से खाद्य सामग्री या अन्य सामान न खरीदें। खानपान सामग्री केवल अधिकृत स्टॉल, काउंटर या लाइसेंसधारी वेंडरों से ही लेने की सलाह दी गई है। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकृत पहचान या लाइसेंस के ट्रेन अथवा स्टेशन परिसर में सामान बेचता दिखाई दे तो इसकी सूचना रेल मदद, रेलवे हेल्पलाइन 139, टिकट जांच कर्मचारी या रेलवे सुरक्षा बल को देने की अपील की गई है।